उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन | शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश 2021 | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म | UP Shadi Anudan Yojana
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन | शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश 2020 | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म | UP Shadi Anudan Yojana Apply Online
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बेटियों की शादी में सहयोग करने हेतु शादी अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojana) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुँचाना है। इस योजना शादी अनुदान पात्रता की श्रेणी में शहरी क्षेत्र से वे परिवार आते हैं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय ₹56,400 है, एवं ग्रामीण क्षेत्र से वे परिवार आते हैं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय ₹46,080 है। शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत सहयोग राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख गरीब परिवारों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कन्या विवाह शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है।इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा उन लड़कियों को लाभान्वित किया जायेगा जिनका विवाह 18 वर्ष से अधिक आयु में हो रहा है। वही वर के लिए विवाह की स्यु सीमा को 21 वर्ष तय किया गया है। यहाँ इस लेख में हम आपको इस योजना के तहत सभी जानकारी प्रदान करेंगे।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना मुख्य तथ्य
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना |
आरम्भ की गयी | मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा |
सहायता धनराशि | 51,000 रूपये |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की कन्याये |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://shadianudan.upsdc.gov.in/ |
शादी अनुदान योजना के उद्देश
- सर्वप्रथम आवेदक उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 400 करोड़ रुपयों का वित्तीय प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विवाह के लिए अनुदान राशि ₹20000 थी जो 510000 कर दी गई है।
- एक परिवार अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदन करते समय पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही मान्य होगा।
- इस योजना में विधवा एवं विकलांग पेंशन लाभार्थियों को वरीयता प्रदान की जाती है।
शादी अनुदान योजना के दस्तावेज़
- फोटो तथा हस्ताक्षर
- पहचान पत्र की
- बैंक पासबूक
- आय प्रमाण-पत्र
- जाती प्रमाण-पत्र
- शादी प्रमाण-पत्र (यदि आप शादी के बाद अप्लाई करते हैं)
- पुत्री की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र या शैक्षणिक रिकॉर्ड जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
- परिवार का रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड
- पुत्री के आयु प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर की नक़ल/ शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी एवं चिकित्साधिकारी द्वारा घोषित प्रमाण पत्र मान्य है।
- इस योजना में वृद्धावस्था पेंशन, समाजवादी पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन लाभार्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होती है। इन योजना के लाभार्थियों को अपना रजिस्टर नम्बर भरना अनिवार्य होता है।
- यदि आवेदक बी०पी०एल० कार्ड धारक है तो बी०पी०एल० कार्ड की फ़ोटो कॉपी
- यदि आवेदक विकलांग है तो उसे विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड़ करना होगा
- यदि आवेदक के पति (पुत्री के पिता) की मृत्यु हो चुकी है तो इस स्थिति में आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा
- उपरोक्त आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दिशा में पुत्री की आयु का सत्यापन नीचे दिए गये प्रारूप में ग्राम पंचायत अधिकारी/ खंड विकास अधिकारी से करा कर संलग्न करें।
शादी अनुदान योजना के आवेदन पत्र भरने हेतु के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश: (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग,अन्य पिछड़ा वर्ग)
- सर्वप्रथम आप अधिकारी वेबसाइट(http://shadianudan.upsdc.gov.in/) खोलें।
- आपके सामने विवाह हेतु अनुदान का वेबपेज खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप आवेदन का पंजीकरण करने के लिए अपने वर्ग पर क्लिक करें।
- सभी एंट्रीज़ अंग्रेज़ी भाषा में भरी जाएगी।
- आश्रित लाभार्थी का फ़ोटो तथा हस्ताक्षर/ अँगूठे का निशान केवल jpeg file में ही होना चाहिए, वो भी 20KB से ज़्यादा की नहीं।
- आवेदन पत्र को नियमानुसार भर कर, उसे सबमिट करें, एवं प्राप्त प्रिंट की कॉपी के साथ सभी प्रमाणित दस्तावेज़ की फ़ोटो कॉपी लगा कर 30 दिनों के अंदर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।
- आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते ही मान्य होंगे, किसी भी ज़िला सहकारी बैंक का खाता PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर स्वीकृत नही किया जाएगा, यदि आवेदक द्वारा ज़िला सहकारी बैंक के खाते इस योजना में दिए जाते है तो ऐसे आवेदक को ज़िला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
शादी अनुदान योजना के आवेदन पत्र भरने हेतु के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश: (अल्पसंख्यक वर्ग)
- इस आवेदन पत्र द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (सभी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन धर्म) के गरीब परिवार अपनी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान राशि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आप अधिकारी की वेबसाइट खोलें।
- आपके सामने विवाह हेतु अनुदान का वेबपेज खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप आवेदन का पंजीकरण करने के लिए अपने वर्ग पर क्लिक करें।
- आश्रित लाभार्थी का फ़ोटो तथा हस्ताक्षर/ अँगूठे का निशान केवल jpeg file में ही होना चाहिए, वो भी 20kb से ज़्यादा की नहीं।
- आवेदन पत्र को नियमानुसार भर कर उसे सबमिट करें एवं प्राप्त प्रिंट की कॉपी के साथ सभी प्रमाणित दस्तावेज़ की फ़ोटो कॉपी लगा कर 30 दिनों के अंदर ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।
- आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते ही मान्य होंगे, किसी भी ज़िला सहकारी बैंक का खाता पी०एफ़०एम०एस०(सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर स्वीकृत नही किया जाएगा, यदि आवेदक द्वारा ज़िला सहकारी बैंक के खाते इस योजना में दिए जाते है तो ऐसे आवेदक को ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
UP विवाह अनुदान योजना आवेदन स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया
- आप यूपी कन्या विवाह शादी अनुदान योजना आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारी बेब्साईट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें)” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपसे कन्या शादी अनुदान आवेदन के सम्बन्ध में जानकरी मांगी जाएगी।
- यहाँ आपको मुख्यतः आवेदक का नाम, बैंक खाते की जानकारी और लॉगिन पासवर्ड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आप चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को निर्धारित स्थान में दर करके “Login” बटन पर क्लिक कर दे।
- अब आपकी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर कन्या शादी अनुदान (Kanya Shadi Anudan) आवेदन की स्थिति खुलकर सामने आ जाएगी।
कन्या शादी अनुदान आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया
- आप उत्तर प्रदेश कन्या शादी अनुदान योजना आवेदन फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारी बेबसाईट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “आवेदन पत्र संशोधन / फाइनल सबमिट करें” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपसे कन्या शादी अनुदान आवेदन के सम्बन्ध में जानकरी मांगी जाएगी।
- यहाँ आपको मुख्यतः आवेदक का नाम, बैंक खाते की जानकारी और लॉगिन पासवर्ड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आप चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को निर्धारित स्थान में दर करके Login बटन पर क्लिक कर दे।
- आगे आपके सामने शादी अनुदान आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं।
संपर्क सूत्र
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199
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