[मध्य प्रदेश] मुख्यमंत्री जनकल्याण अंतेष्टि योजना ऑनलाइन आवेदन(MP Mukhyamantri Jan Kalyan Antyeshti Yojana)
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श्रमिक संवर्ग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत परिवार जो कि असंगठित क्षेत्र में रहने के कारण उनकी स्थाई आय स्त्रोत न होने पर कभी-कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता होगा कि उनके परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी अन्त्येष्टि के लिये भी उनके पास पैसे नहीं रहते। ऐसे लोग अन्त्येष्टि हेतु स्थानीय लोगों से दान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। दूसरा यह कि वे उधार लेते हैं, यह भी नहीं मिलने पर अन्त्येष्टि हेतु सामग्री को जुटाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिये अन्त्येष्टि सहायता योजना योजना प्रारम्भ की गई है
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण अंतेष्टि योजना उदेद्श
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण अंतेष्टि योजना पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- अन्त्येष्टि सहायता हेतु मृतक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य हो
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण अंतेष्टि योजना लाभ
- अन्त्येष्टि सहायता हेतु रू० 3000/- की राशि।
प्रक्रिया
- श्रमिक संवर्ग में पंजीकृत सदस्य के परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
- शहरी क्षेत्र में जोनल अधिकारी नगर निगम द्वारा सहायता स्वीकृत की जायेगी। इसकी लिखित एवं मौखिक सूचना के आधार पर उस व्यक्ति को भुगतान की जाएगी जिसके द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत अथवा जोनल अधिकारी नगर निगम जो भी प्रकरण में अन्त्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जायेगी उसका क्लेम नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे
निम्नांकित दस्तावेज संलग्न होना चाहिये :-
- मृतक के अंतिम संस्कार/विश्रामघाट/कब्रिस्तान आदि द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र ।
- दुर्घटना, झगड़ा आदि की स्थिति में मृत्यु होने पर एफ.आई.आर.।
- लावारिस शव होने पर एफ.आई.आर. एवं पंचनामा।
- चिकित्सालय में मृत्यु होने की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी दर्ज करने हेतु फार्म एवं लाभांवित हितग्राहियों की सूची
Notification by Rajasthan Government for Jankalyan Antyeshti Yojana