रूफटॉप सोलर योजना | rooftop solar yojana | आवश्यक सलाह/जानकारी

 रूफटॉप सोलर योजना | rooftop solar yojana | आवश्यक सलाह/जानकारी

rooftop solar yojana

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली बनाने हेतु रूफटॉप सोलर योजना (Phase-II) चलाई जा रही है जिसके तहत पहले 3 kW तक 40 % की अनुदान राशि और उसके बाद 3 kW से 10 kW के लिए 20 % तक की अनुदान राशि मंत्रालय द्वारा दी जा रही है । यह योजना स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है
मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनियां / वेंडर्स (vendors) द्वारा स्वयं को मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत (Registered) वेंडर्स बताकर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा रहे है । इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय द्वारा किसी भी वेंडर को प्राधिकृत नहीं किया गया है यह योजना केवल राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निविदा (Tender) प्रक्रिया द्वारा वेंडर्स का चयन कर सूचीबद्ध किया जाता है तथा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की दर निर्धारित की जाती है ।
लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों ने इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है । रूफटॉप सोलर प्लांट (rooftop solar plant) लगाने के इच्छुक घरेलू उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सूचीबद्ध वेंडर्स द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं इसके लिए उन्हें केवल निर्धारित दर के अनुसार कुल कीमत में से मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का ही भुगतान वेंडर्स को करना है जिसकी प्रक्रिया विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है । अनुदान की राशि वेंडर्स को मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से दी जाती है । घरेलू उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाती है कि मंत्रालय की योजना के तहत अनुदान पाने के लिए वे केवल विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित वेंडर से ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाए ।

निर्धारित वेंडर्स द्वारा लगाए जाने वाले सोलर पैनल एवं अन्य उपकरण मंत्रालय के मानक एवं विनिर्देशों के अनुसार होंगे तथा इसमें वेंडर्स द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट का 5 साल का रखरखाव भी शामिल है ।

मंत्रालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि कुछ वेंडर्स घरेलू उपभोक्ताओं से निर्धारित दरों से ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं जो कि गलत है । उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें । विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिए गए है कि वे ऐसे वेंडर्स की पहचान कर दंडित करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित विद्युत वितरण कंपनी से संपर्क करें अथवा MNRE का टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायल करें । अपनी विद्युत वितरण कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल जानने के लिए https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLinks पर क्लिक करें ।

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