राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना आवेदन | Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Online Registration | मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म | mukhyamantri rahat kosh yojana | mukhymantri corona sahayata yojana rajasthan
नमस्कार दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के आरंभ की गई है इन योजनाओं के माध्यम से देश के नागरिकों को आर्थिक सहायता से लेकर 14 तक की सुविधा प्रदान की जाती है राजस्थान सरकार भी एक ऐसी योजना का संचालन कर रही है जिसके बारे में हम आज आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी जानकारी आपको प्रदान करने जा रहे हैं इस योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कोना सहायता योजना है| इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चे को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी आज इस लेख के माध्यम से मैं आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कौन सहायता स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आप कैसे इसको ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं आप इस लेख को ध्यान पूर्वक देखें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Rajasthan
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है इस योजना के माध्यम से पूर्णा वायरस के कारण आते हो बच्चे विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को सरकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक संवाद संबल प्रदान किया जाएगा | मुख्यमंत्री को ना सहायता योजना 2022 को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत तत्काल आवश्यकता के लिए बालक बालिका को ₹100000 की राशि प्रदान की जाएगी तथा इसके अलावा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बालक बालिका को ₹25 प्रदान किए जाएंगे | बालक तथा बालिका को कि आई पूर्ण होने के पश्चात ₹500000 की आर्थिक सहायता के माध्यम से प्रदान की जाएगी
इसके अलावा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत शैक्षणिक एवं सहायता भी प्रदान की जाएगी |इस योजना के अंतर्गत ₹100000 की राशि प्रदान की जाएगी इसके अलावा ₹15 प्रति माह पेंशन भी इसके माध्यम से विधवा महिलाओं को प्रदान की जाएगी |
Covid-19 Sahayata Rashi Rajasthan योजना का उद्देश्य
कोविड-19 सहायता राजस्थान का मुख्य उद्देश्य को नारायण के का अनाथ बच्चे विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है | अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाते हैं उनके परिवार के जीवन यापन के लिए सहायता प्राप्त करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है|
Key Highlights Of Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana Rajasthan
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस के कारण अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
- Rajasthan Mukhyamantri Corona Sahayata Yojana के अंतर्गत तत्काल आवश्यकता के लिए बालक/बालिका को ₹100000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बालक/बालिका को ₹2500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
- बालक या बालिका की आयु पूर्ण होने के पश्चात ₹500000 की आर्थिक सहायता भी इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक एवं कई अन्य सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- विधवा महिला को इस योजना के अंतर्गत ₹100000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा 1500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन भी इस योजना के माध्यम से विधवा महिला को प्रदान की जाएगी।
- केवल राजस्थान के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना प्राधिकृत अधिकार
- मृतक के प्रमाण के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत हैं।
- जिला कलेक्टर द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी, सहायक निर्देशक, बाल अधिकारिता विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं सहायता अधिकारी आदि का सहयोग संबंधित सूची तैयार करने में लिया जा सकता है।
- मृत्यु का प्रमाणन करने में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
आर्थिक सहायता
- तत्काल आवश्यकता के लिए प्रत्येक बालक एवं बालिका को ₹100000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक बालक एवं बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ₹2500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात ₹500000 की एकमुश्त राशि भी इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- लाभ की राशि अनाथ बालक)बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
शैक्षणिक/अन्य सहायता
- अनाथ हुए बालक/बालिका को 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय/ छात्रावास/ विद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- वह सभी छात्राएं जो कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
- वह सभी छात्र जो कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं उनको आवास सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत प्राथमिकता से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
विधवा महिला के लिए आर्थिक सहायता
- विधवा महिला को ₹100000 की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- प्रतिमा ₹1500 की पेंशन भी विधवा महिला को प्रदान की जाएगी।
विधवा महिला के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक ₹1000 की पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
- प्रति वर्ष ₹2000 की राशि प्रति बालक/ बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि के लिए प्रदान की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की चयन प्रक्रिया
- सभी पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- सभी चिन्हित किए गए लाभार्थियों का प्रमाणन करने के पश्चात सात दिवस के भीतर भुगतान स्वीकृति आदेश जारी कर दिया जाएगा।
- पात्र लाभार्थियों के खाते में लाभ की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
- अनाथ बालक/ बालिका के प्रकरण में राशि का भुगतान पालनहार एवं बच्चे के संयुक्त बैंक खाते में किया जाएगा।
- विधवा महिला एवं उनके बच्चे के प्रकरण में राशि का भुगतान विधवा महिला के खाते में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष में उपलब्ध राशि से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना का कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग एवं बजट आवंटन की कार्यवाही आयुक्त/निर्देशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- भुगतान की कार्यवाही प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण के आधार पर कोरोनावायरस के कारण मृत्यु होने पर अनाथ बालक, बालिका तथा विधवा महिला व उनके बच्चों योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- विधवा महिला के लिए कोई भी अधिकतम आय एवं आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- यदि विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो स्थिति में उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- विधवा महिला की स्वयं की राजकीय सेवा में नियुक्ति होने पर भी इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- अनाथ हुए बालक या बालिका एवं विधवा महिलाओं के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में जाना आवश्यक होगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी कोरोना योद्धा योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है।
- यदि मृतक राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम में स्थाई कर्मी है तो इस स्थिति में वह राज्य योजना के लाभ के पात्र नहीं होगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- विधवा महिला कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करे
सर्वप्रथम आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।