प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हमारे देश के प्र्धानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 मे की गई थी । इस योजना के अंन्तगर्त केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रो के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो के लोगो को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्र्दान की जा रही है ।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना |PMAY GRAMIN 2022
इस योजना के अंतर्गत लगने वाली कुल लगत 130075 करोड रुपये है । (PMAY GRAMIN 2019) के तहत लगने वाली कुल का वाहन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के साझा क्षेत्रो मे की जानी है प्र्धानमंत्री ग्रमीण आवास योजाना 2020 के तह्त ग्रमीण क्षेत्रो मे पक्का घर निर्माण का काम वर्ष 2022 तक पुरा किया जायेगा । (PMAY GRAMIN 2020) के अंन्तगर्त कमजोर वर्ग के लोगो को पक्का घर बनाना । इस योजना के अंतर्गत 1 करोड आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्र्दान की जाएगी । ग्रमीण आवास योजाना 2020 के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढाकर 25 वर्ग मीटर किया जाऐगा ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन-कौन से लोग पात्र हैं?
1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जिनकी आय मात्र 3 लाख रुपए वार्षिक हो।
2. निम्न आय वर्ग (एलआईजी) जिनकी आय 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक वार्षिक हो।
3. मध्यम आय वर्ग एक (एमआईजी वन) जिनकी आय 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपये तक वार्षिक हो।
4. आय वर्ग द्वितीय (एमआईजी टू) जिनकी आय 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक वार्षिक हो। महिलाएं जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी से संबंधित हैं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं:- प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- आवेदक का बैंक खाता |बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अप्लाई कैसे करें?
- ऑनलाइन: इस तरह से अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है। हालांकि, अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
- ऑफलाइन: लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। इन फार्म का मूल्य रु. 25 + जीएसटी है