MKSY | Chief minister Kanya Sumangala Yojana |kanya sumangala yojana online registration
Chief minister Kanya Sumangala Yojana आधिकारिक पोर्टल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी द्वारा राज्य की लड़की को बेहतर भविष्य देने के लिए पेश किया जाता है। राज्य की बेटी आधिकारिक पोर्टल mksy.up.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकती है।
Kanya Sumangala Yojana Uttar Pradesh
सरकार डॉक्टर के जन्म से लेकर राज्य के किसी भी परिवार में स्नातक तक के सभी खर्चों को देगी जो निम्न-आय वर्ग के हैं। सरकार वित्तीय सहायता के रूप में बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा तक कुल राशि 15000 रुपये प्रदान करेगी। कुल राशि छठी किस्त में दी जाएगी ताकि बेटी के परिवार को किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े।
श्रेणी 1 – उत्तर प्रदेश के जिन नवजात बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात् हुआ है उन लड़कियों को 2000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
श्रेणी 2- इसके बाद जब लड़की के 1 वर्ष के अंदर टीकाकरण हुआ हो और उसका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले न हुआ हो उसे 1000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी |
श्रेणी 3- इसमें वह बालिका सम्मिलित होगी जिसने चालू शैक्षिणिक सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश लिया हो उसे सरकार की ओर से 2000 रूपये दिए जायेगे |
श्रेणी 4- इसमें जिस बालिका ने चालू शैक्षिणिक सत्र के दौरान कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो उसे 2000 रूपये की धनराशि से लाभांवित किया जायेगा |
श्रेणी 5- इसमें वह बालिका शामिल होगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो उन्हें 3000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी |
श्रेणी 6- इस श्रेणी में बालिका के 10 /12 वी उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक /डिग्री या कम से कम डिप्लोमा के लिए प्रवेश लिया हो उन्हें 5000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
- आवेदक यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- माता पिता का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- कन्या जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पात्रता मापदंड
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास निवास का प्रमाण होना चाहिए जिसके तहत राशन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर आईडी / बिजली बिल / टेलीफोन बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी के परिवार की आय अधिकतम 3 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियां लाभान्वित होंगी परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- यदि महिला अपनी दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी लाभ की पात्र होगी। या अगर महिला की पहली डिलीवरी से एक लड़की है और उसकी दूसरी डिलीवरी से जुड़वाँ लड़कियाँ हैं, तो केवल इस स्थिति में तीनों लड़कियाँ लाभ की पात्र होंगी।
- यदि एक परिवार ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया है, तो अधिकतम दो लड़कियों को योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें जैविक बच्चे और गोद ली गई लड़की शामिल है।